
रांची।धनबाद के झरिया से पूर्व विधायक संजीव सिंह को सोमवार की शाम रांची स्थित रिनपास से छुट्टी दे दी गई। आठ साल से जेल में बंद संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि, कोर्ट के निर्देशों के तहत उन्हें फिलहाल धनबाद जाने की अनुमति नहीं है।
जमानत की शर्तों के तहत यह रोक लगाई गई है और वे अभी रांची में ही निवास करेंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चौधरी की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनबी अंजारिया शामिल थे, ने संजीव सिंह को जमानत देने का निर्णय सुनाया था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रिहाई की प्रक्रिया पूरी की।
धनबाद में प्रवेश पर पाबंदी जमानत मिलने के बावजूद संजीव सिंह के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंध धनबाद न जा पाने का है। फिलहाल वे रांची में ही रहेंगे। रिनपास से बाहर निकलते समय उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे।
संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से न्यायिक हिरासत में थे और उनकी जमानत याचिकाएं निचली अदालत और उच्च न्यायालय में कई बार खारिज हो चुकी थीं। 21 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढेला इलाके में नीरज सिंह, उनके दो अंगरक्षक और एक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में संजीव सिंह को मुख्य आरोपित बनाया गया था। अब उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। मामले की न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।